Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2021 राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 2021: इस योजना अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (BPL) परिवारों तथा अनुसूचित जाति के परिवारों की बेटियों के विवाह के अवसर पर सहयोग राशि दी जाती है. इस योजना की घोषणा बजट घोषणा के दौरान की गई थी. यह राशि परिवार की प्रथम 2 कन्या संतानों के विवाह के लिए दी जाती है.यह राशि प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरकर संबंधित जिले के जिलाधिकारी,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को प्रस्तुत करना होगा, जो नियमों में निर्धारित प्रक्रियाके अनुसार आवेदन स्वीकार कर भुगतान की व्यवस्था करेंगे.
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के बारे में?
इस के अंतर्गत लड़की के 18 वर्ष की आयु पूरी होने बाद शादी है तो राशि प्रदान की जाती हैं.राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना में Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2021 कन्या शादी सहयोग योजना एक प्रमुख योजना है. पहले इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष पर सभी बीपीएल परिवारों की बेटियों को शादी पर, 3 वर्गो के तहत राशि प्रदान की जाती थी. इस योजना का मुख्य कारण इस प्रकार हैं कि प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर तथा गरीब परिवार की कन्याओं को शादी में सहयोग तथा सहायता देना है. इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों की प्रथम 2 कन्याओं को ही लाभ प्रदान किया जाएगा.
Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2021 कितनी राशि तक मिलेगी ?
राजस्थान कन्या सहयोग योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2017 को बजट प्रदान किया था. 1 अप्रैल 2017 के बाद 18 साल या उससे अधिक उम्र की बालिकाओं के विवाह के अवसर पर प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहयोग धनराशि अनपढ़ बेटी की शादी पर 31,000, तथा 12वीं पास बेटी की शादी पर ₹41000 व स्नातक पास बेटियों को ही कम 51 हजार की सहयोग राशि दी जाएगी. वही इस योजना के तहत पहले बीपीएल वर्ग की बेटियों की शादी पर ही लाभ मिलता था. लेकिन यह लाभ बजट घोषणा के अनुसार इसमें चार नए वर्ग भी शामिल की गई है. इसमें दिव्यांग लड़की, ऐसी लड़कियां भी शामिल है जो खेलों में राज्य स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया है। कम जनसंख्या वाले क्षेत्र की बेटियों को और पालनहार योजना में चयन हुई बेटियों को भी शादी पर सरकार की ओर से सहयोग राशि प्रदान की जाएगी.
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लिए पात्रता और मापदंड ?
राज्य राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही कन्या शादी सहयोग योजना के लिए कुछ पात्रता मापदंड भी शामिल किए गए हैं. जिनका पालन करके नागरिक इस योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकता है.
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही मिलेगा.
- योजना का लाभ केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र की दो बेटियों की शादी तक ही मिलेगा.
- समस्त वर्क के बीपीएल अंत्योदय परिवार और आस्था कार्ड धारी परिवार लाभ ले सकेंगे.
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.
- आवेदन कर्ताओं के पास बीपीएल राशन कार्ड, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है.
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड भी होना अनिवार्य होगा.
- इसी के साथ भामाशाह कार्ड, आवेदन कर्ता के पास बैंक डिटेल्स भी होना आवश्यक है.
राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना के लाभ क्या क्या है?
- समाज में चल रहे बाल विवाह को रोकना.
- गरीब/ विधवा/ असहाय/ बीपीएल परिवार की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना.
- शिक्षित कन्या की शादी में धनराशि दोगे नहीं देना.
- गरीब परिवारों को प्रोत्साहित करना.
- राजस्थान कन्या शादी सहयोग योजना आवेदन कैसे करें?
Rajasthan Kanya Shadi Sahyog Yojana 2021 योजना का लाभ लेने के लिए जब लड़की की शादी होने वाली है उसे 1 माह पहले या उससे 15 दिन पहले भी आप आवेदन प्रक्रिया कर सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत आवेदन आप ई मित्र सहायता केंद्र या ऑनलाइन माध्यम से भी कर सकते हैं। इसका निस्तारण अधिकारी की ओर से 15 दिन में किया जाएगा. आवेदन करते समय विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा. अन्य जरूरी दस्तावेज प्रमाण पत्र भी संगलन करने होंगे. हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको सामान्य जानकारी देने का प्रयास किया है अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ईमित्र से संपर्क जरूर करें.
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